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भारत का संविधान कब लागु हुआ?

एक संविधान (‘सं’ + ‘विधान’) बुनियादी सिद्धांतों का एक समूह है जिसके द्वारा एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है। यह एक संगठन को संचालित करने के लिए बनाया गया एक कोड (दस्तावेज़) है। यह आमतौर पर लिखित रूप में होता है।

भारतीय संविधान में, वर्तमान में भी, केवल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और यह 25 भागों में विभाजित है। लेकिन इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।

भारत का संविधान कब लागू हुआ?

हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया।

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भारत का संविधान कितने पेज का है?

संविधान की पांडुलिपि में 251 पन्ने हैं, जिसका वजन 3. 75 किग्रा है।

भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ?

भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था। जिसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। विभाजन के बाद कुल सदस्यों (389) में से केवल 299 ही भारत में रह गए। जिनमें से 229 निर्वाचित हुए।

संविधान बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ?

संविधान बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च किए गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर सभा का गठन किया गया था जो 1946 में भारत का दौरा किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में आयोजित की गई थी।

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