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Nominee

नॉमिनी क्या है? बैंक में नॉमिनी क्या है, नॉमिनेशन की पूरी जानकारी हिंदी में आखिर क्या है ये नॉमिनी, आसान भाषा में जानिए कौन बना सकता है नॉमिनी?

Nominee क्या होता है, नॉमिनी की क्या जरूरत होती है, नॉमिनी का मतलब क्या है, नॉमिनी की कब जरूरत पड़ती है, क्या नॉमिनी रखना जरूरी है, नॉमिनी के अधिकार क्या है? या फिर कैसे मौत के बाद बैंक से पैसे निकाल सकते है? तो यह सारे सवाल के जवाब में आज आपको बताने वाला हूं।

आपने कई बार नॉमिनी नाम चुना होगा या फिर किसी फॉर्म में देखा होगा तो आखिर ये क्या है तो आज बात हम इसी के बारे में करने वाले है।

अगर हम बैंक में एकाउंट खुलवाते है या इंसुरांस, एफडी, मच्यूल फंड जैसी जगहों पर Nominee की जरूरत पड़ती है क्युकी अगर किसी कारण हमारी अचानक मौत या मृत्यु हो जाती है तो हमारे पैसे या सम्पत्ति किसे मिलती है?

अगर आपने कोई Nominee घोषित किया हुआ गई तो आपके पैसे और सम्पत्ति और सब आपने जहा जहा Nominee रखा है वो सब नॉमिनी को मिलता है।

अगर आपने कोई Nominee नहीं रखा तो आपके पैसे या सम्पत्ति पाने के लिए आपके परिवार वालो को बहोत सारे पापड़ बेलने पड सकते है या फिर शायद पैसे या सम्पत्ति ना भी मिले ऐसा भी हो सकता है  लिए नॉमिनी रखना जरूरी है।

नॉमिनी क्या है? What is Nominee in Hindi

नॉमिनी का मतलब होता है कि आपके मारने के बाद आपकी संपत्ति का हकदार यानी की आप जिस किसी को भी नॉमिनी बनाओगे अब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी सम्पत्ति का असली हकदार वो व्यक्ति होगा जिसको आपने नॉमिनी बनाया है।

कुछ लोगों का मानना यह है कि हम जिसे नॉमिनी बनाते है वह हमारी सम्पत्ति का मालिक बन जाता है लेकिन यह जुठ है क्योंकि नॉमिनी एक जरिया है आपकी सम्पत्ति को असली हकदार के पास पहूसाने का अगर आपका कोई वारिस नहीं है तो आपकी मिलकत नॉमिनी की हो सकती है और वह आपकी सम्पत्ति का मालिक बन सकता है।

अगर आप Nominee और वसीयत दोनों अलग अलग नाम के व्यक्ति को देते हो तो जिसके नाम आपने वसीयत की है उस तक नॉमिनी आपके पैसे या सम्पत्ति पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया रहता है।

Nominee कौन बन सकता है? नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है?

Nominee हर कोई बन सकता है या किसी को भी आप नॉमिनी घोषित कर सकते हो नॉमिनी सिर्फ आपकी मिल्कत का रखवाला माना जाता है आप जिसको भी मिलकत देना चाहते है उसका आपको वसीयत बनाना पड़ता है।

तो Nominee आप किसी को भी बना सकते है अगर आप चाहे तो आप अपने बच्चो को भी बना सकते हो भले ही वह १८ साल के नीचे हो और यहां तक भी देखा गया है कि लोग आपने पालतू जानवर को भी नॉमिनी बनाते है और वसीयत भी जानवर के नाम पर बनाते है।

इसका मतलब यह हुआ की आप किसी भी जीवित व्यक्ति या प्राणी को अपना नॉमिनी बना सकते हो। आप अपनी मर्जी से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो अगर आप किसी कारण वश अपने परिवार को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो आप किसी बाहर के व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हो।

ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति को है नॉमिनी बनाओ आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है।

क्या Nominee बदल सकते है? अगर हा तो कैसे?

अगर आपने पहले कोई Nominee रखा है या फिर पहले से आपने किसी नॉमिनी को घोषित कर दिया है और अब आपको वह किसी कारण वश आपको ठीक नहीं लग रहा अब आप अपना नॉमिनी बदलना चाहते हो तो आप अपना नॉमिनी बदल सकते हो।

तो अब बात करते है कि नॉमिनी कैसे बदल सकते है तो अगर आप अपना नॉमिनी बदलना चाहते है तो आप बैंक या फिर अगर आप जिस सिज में नॉमिनी बदलना चाहते हो वहा की ब्रांच ऑफिस में जा कर आप अपना नॉमिनी बड़ी आसानी से बदल सकते हो या फिर आप नेट बैंकिंग से ऑनलाइन Nominee बदल सकते हो।

Nominee की जरूरत कहा कहा पड़ती है?

Nominee की जरूरत Insurance, Bank Account, डीमेट अकाउंट, Fd, Mutual Fund, सम्पत्ति जैसी जगहों पर पड़ती है सब जगह नॉमिनी के लिए अलग अलग नियम होते है।

अगर शॉर्ट में कहूं तो जहा जहा आप पैसे जमा करते है वहा वहा Nominee की जरूरत पड़ती है और अगर आप Nominee नहीं रखते तो आपके पैसे सरकार या फिर कंपनी ले जा सकती है या फिर जमेले में पड़ सकते है या फिर किसी को पैसे ही ना मिले ऐसा भी हो सकता है।

तो अगर आप चाहते है कि आपके मारने के बाद आपके पैसे किसको मिलने चाहिए तो आप उस व्यक्ति को Nominee बना सकत है भले ही उसकी उम्र १८ साल से कम हो अगर आप चाहे तो आप अपने दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते है।

Nominee क्यों बनाया जाता है?

अगर किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना बहोत मुश्किल हो जाता है अगर आप उस व्यक्ति के परिवार के है है फिर भी पैसे निकालना बहोत मुश्किल हो जाता है अगर आपने नॉमिनी बनाया हुआ है तो नॉमिनी बड़ी आसानी से आपकी मौत के बाद पैसे निकाल सकता है।

तो में यही आप सबको बताना सहूंगा की आप अपने परिवार में से किसी एक या किसी को भी अपना Nominee बना दे ताकि आगे जा कर परेशानी ना हो।

नहीं तो आपके पैसे या सम्पत्ति किसी को ना भी मिले ऐसा हो सकता है या फिर बहोत परेशानी भी हो सकती है।

क्या Bank खाते के नॉमिनी को बदल सकते है?

कुछ के यह भी सवाल है की क्या नॉमिनी को बदला जा सकता है की नहीं क्यूंकि अगर हम किसी ऐसे व्यकिति को नॉमिनी बना देते है जो सही नहीं है और बाद में आप अपने बैंक अकाउंट के नॉमिनी का बदलाव चाहते है तो बैंक आपको इसकी पूरी आजादी देता है, आप जब चाहे अपने बैंक खाते के नॉमिनी का चयन और बदलाव कर सकते है।

इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा या फिर अगर आप इन्टरनेट बैंकिंग अर्थात् (Net Banking) सुविधा का इस्तेमाल करते है तो आप अपने नॉमिनी का नाम बदल सकते है, कैसे करना है उसके लिए में नीचे दोनों तरीको को आसान शब्दों में बताता हु जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी न हो और आसानी से आप अपने बैंक नॉमिनी का बदलाव कर सके।

बैंक में जाकर नॉमिनी कैसे बदले?

इसके लिए आपको पानी नजदीकी बैंक ब्रांच में पासबुक सहित जाना होगा और वह आपको नॉमिनेशन बदलने वाला फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट के नॉमिनी को बदल सकते है।

इन्टरनेट बैंकिंग से घर बैठे नॉमिनी कैसे बदले?

सबसे पहले आपको इन्टरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाना है, में SBI यूजर हूँ तो नेट बैंकिंग में लॉग-इन  करके e-Services > Online Nomination > Register Nomination में जानकर अपने बैंक नॉमिनी का नाम बदल सकता हूँ?

Nominee कब बनाया जा सकता है?

जब आप बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने जाते हो तब आपके फॉर्म में Nominee का भी ऑप्शन होता है तो उसको आपको भरना है तो आपको Nominee आप जिसे चाहे बना सकते है। अगर आपने अकाउंट खुलवाते वक़्त Nominee नहीं रखा तो आप बाद में भी Nominee का फॉर्म भर कर Nominee बना सकते है।

आज के इस लेख में आपने जाना की Nominee क्या होता है? Bank में Nominee क्या होता है, Nomination पूरी जानकारी हिंदी में आखिर यह नॉमिनी क्या है जानिए आसान भाषा में, नॉमिनी किसे बना सकते है? जो की बहुत सामान्य जानकारी है और सामान्य ज्ञान के लिए इसकी जानकारी होना अति-आवश्यक है, मुझे तो लगता है की हर एक को इस के बारे में सामान्य जानकारी होना बहुत जरुरी है।

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