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Karyapalika Meaning in Hindi

आज हम कार्यपालिका (Karyapalika) को क्या कहते हैं, इसके कार्य और कार्यपालिका कैसे बनती है, इसके सभी बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्यपालिका से जुड़ी सारी जानकारी के लिए इस निबंध को पढ़िए।

कानूनों को लागू करने वाली संस्था या कानून बनाने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका में राज्य के प्रमुख और उसके मंत्रिमंडल दोनों होते हैं।

कार्यकारी का अर्थ है व्यक्तियों का वह समूह जो नीतियों, नियमों और विनियमों को लागू करता है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों को लागू करता है।

कार्यपालिका की परिभाषा

भारत के संविधान में संघ की कार्यकारी शक्तियाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति को दी गई हैं। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। लोगों द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं होता है।

  • मैक्रिडिस के अनुसार – “राजनीतिक कार्यपालक राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक जिम्मेदारी के साथ संस्थागत व्यवस्थाएं हैं।”
  • गार्नर के अनुसार – “व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यकारी में वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजेंसियां शामिल हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करना है, जिसे विधायिका ने प्रकट कानून का रूप दिया है।”

सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है, और अंत में न्यायपालिका का काम समीक्षा करना है।

कार्यपालिका किसे कहते है?

कार्यकालिक का अर्थ है व्यक्तियों का समूह जो कानून को लागू करते हैं और संगठन बनाते हैं। राजनीतिक कार्यकारी में सरकार, नेता, प्रधान मंत्री आदि शामिल हैं।

व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंगों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है क्योंकि लोकतंत्रीय सरकारों में यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंग विधियों का निर्माण करता है। इसे भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है।

स्थायी कार्यपालिका : वे लोग जिन्हें सरकार द्वारा कार्य करने के लिए चुना जाता है। उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान है, वे उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ये हैं सरकारी कर्मचारी और उन्हें तकनीकी ज्ञान है।

ये 2 प्रकार के हो सकते हैं।

  • राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद केंद्रीय स्तर पर आते हैं।
  • राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद आते हैं।

इसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। केंद्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

  • कार्यकारी सामूहिक रूप से
  • कार्यकारी संयुक्त रूप से

लोकसभा में बहुमत पाने वाला ही प्रधानमंत्री बनाता है और विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है, जहां संसदीय प्रणाली होती है, प्रधान मंत्री प्रधान होता है।

संकीर्ण अर्थ में कार्यपालिका में केवल राजनीतिक कार्यपालिका सम्मिलित होती है। इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं और कानून लागू करते हैं। इस अर्थ में, केवल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका में आते हैं।

कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है?

कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्माण है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति बनाती है और उसे संसद में प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रपति सरकार में, यह अपनी नीतियों का स्वतंत्र निर्धारक होता है। कार्यपालिका देश की आंतरिक और बाह्य नीति निर्धारित करती है और उसी के आधार पर सरकार चलाती है।

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्यपाल में क्या अंतर है?

सीधे शब्दों में कहें तो विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। इन तीनों को लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को तीन अंगों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया है।

इसके अनुसार विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका को प्रशासन, विवादों के निर्णय और कानूनों की व्याख्या का काम सौंपा गया है।

  • न्यायपालिका: भारत की न्यायपालिका के बारे में यह कहा जा सकता है कि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वैसे ही इसका काम है। न्यायपालिका का मूल कार्य हमारे संविधान में कानून का पालन करना और उसे लिखवाना है और इसे कानून का पालन नहीं करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार है।
  • विधायिका: भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका को विधायिका/विधानसभा कहा जाता है। देश की विधायिका यानि संसद के दो सदन होते हैं – ऊपरी सदन को राज्य सभा और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है।
  • लोकसभा: लोक सभा उन जनप्रतिनिधियों की सभा होती है, जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है।