संपत्ति कर (Property Tax) अचल संपत्ति यानि घर, दुकान, ऑफिस, गोदाम आदि पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है।
संपत्ति कर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:
- यह अचल संपत्ति के मालिक द्वारा हर साल चुकाना पड़ता है।
- इसकी गणना संपत्ति की लोकेशन, क्षेत्रफल और उपयोग के हिसाब से की जाती है।
- यह स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है।
- संपत्ति कर न चुकाने से पेनल्टी या जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इसकी आमदनी से सरकार शहरी ढांचे और विकास कार्यो को करती है।
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